
(देहरादून) योगेंद्र सिंह –
उत्तराखंड सरकार ने बहुप्रतीक्षित “बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केंद्रीय सेवा नियमावली 2025” को राज्य कैबिनेट में पारित कर दिया है। यह नियमावली वर्ष 1976 की पुरानी व्यवस्था का स्थान लेगी, जिसे राज्य गठन से पूर्व 1977, 1981, 1984, 1992 और 1995 में संशोधित किया गया था, किंतु उसका मूल स्वरूप यथावत रखा गया था।
नई नियमावली को सर्वप्रथम 4 जून 2022 को सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित किया गया था, जिसके पश्चात आमजन से सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त सुझावों को संकलित कर संबंधित उच्चाधिकारियों से वार्ताएं की गईं और नियमावली की खामियों से अवगत कराया गया।

इसी क्रम में दिनांक 21 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समिति के सहयोगी संगठन, सचिव, आंकिक व कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता संबंधित अधिकारी महोदय द्वारा की गई, जिन्होंने सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र उचित दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।
हालांकि, बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि नियमावली में अब भी अनेक खामियां शेष हैं, जिन पर कोई ठोस निर्देश या आवश्यक संशोधन की बात नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।
बैठक में मुख्य उपस्थिति रही:
हर्षमणि नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष, साधन समिति सचिव परिषद उत्तराखंड
प्रकाश चंद्र जोशी, अध्यक्ष, आदर्श सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन, जनपद नैनीताल
महेश प्रसाद थपलियाल, प्रदेश अध्यक्ष, आंकिक कर्मचारी संगठन परिषद उत्तराखंड
संदीप पैन्यूली, कार्यकारी अध्यक्ष, पैक्स कर्मचारी यूनियन
साथ ही विभिन्न जिलों से आए यूनियन पदाधिकारी, सचिव और कर्मचारीगण भी बैठक में मौजूद रहे।